सामान्य भविष्य निधि (पीपीएफ) प्रस्तावना:
भारत सरकार के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (पीपीएफ) की सुविधा से लाभान्वित होते हैं, जो एक अनिवार्य बचत योजना है।
यह योजना न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान बचत करने में मदद करती है,
बल्कि उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए निकासी की भी सुविधा प्रदान करती है।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने जीपीएफ से संबंधित नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं,
जिससे इस योजना को और अधिक लोकप्रिय बनाया गया है।
शिक्षा हेतु जीपीएफ निकासी:
शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके लिए केंद्रीय कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं।
नए नियमों के अनुसार, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों और संस्थानों को शामिल करते हुए,
अभिदाता अपने जीपीएफ खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकता है।
इससे अभिदाताओं को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए निकासी:
जीपीएफ से निकासी की अनुमति केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है।
पहला नए नियमों के तहत, अभिदाता अनिवार्य व्यय जैसे सगाई, विवाह, अंत्येष्टि या परिवार के अन्य समारोहों के लिए भी निकासी कर सकता है।
इसके अलावा, स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी की स्थिति में और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए भी निकासी की अनुमति है।
निकासी की सीमा:
सामान्य तौर पर, अभिदाता को 12 महीने का वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई,
जो भी कम हो, की निकासी की अनुमति दी जाएगी।
परंतु, बीमारी के मामले में, अभिदाता के जीपीएफ खाते में जमा राशि के 90 प्रतिशत तक की निकासी की अनुमति होगी।
यह उचित है क्योंकि बीमारी से निपटने में अक्सर बहुत अधिक खर्च होता है।
आवासीय उद्देश्यों के लिए निकासी:
आवास एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां अभिदाता को अपने जीपीएफ खाते से निकासी करने की अनुमति है।
यहां घर खरीदना, बनवाना, जमीन खरीदना, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं।
इन उद्देश्यों के लिए, अभिदाता को अपने खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति है।
वाहन खरीद हेतु निकासी:
वाहन खरीद के लिए भी जीपीएफ से निकासी की गई है।
मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि की खरीद या इनके लिए पहले से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए,
अभिदाता को जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा या वाहन की लागत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, इस निकासी के लिए अभिदाता को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।
जीपीएफ से अग्रिम निकासी:
जीपीएफ से केवल निकासी ही नहीं, बल्कि अग्रिम निकासी की भी अनुमति है।
अभिदाता को बीमारी, शिक्षा, अनिवार्य व्यय, कानूनी लागत, रक्षा लागत, उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने और तीर्थयात्रा के लिए जीपीएफ से अग्रिम निकासी की अनुमति है। अग्रिम राशि की वसूली अधिकतम 60 किश्तों में की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:
इन नए नियमों के साथ, विभागाध्यक्ष निकासी और अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
इससे प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी।
साथ ही, अभिदाता को दस्तावेजी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक सरल घोषणा पत्र पर्याप्त होगा। यह कागजी कार्रवाई को कम करने में मददगार साबित होगा।
निष्कर्ष :
एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपकरण है जो केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह से लाभ पहुंचाता है।
PPF कर्मचारियों को नियमित रूप से बचत करने और उन बचतों को सुरक्षित रूप में निवेश करने में मदद करता है।
यह उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
PPF कर्मचारियों को आकस्मिक स्थितियों में, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, अग्रिम निकासी की सुविधा प्रदान करता है।
सेवानिवृत्ति पर, PPF में जमा राशि कर्मचारी को एक एकमुश्त भुगतान के रूप में प्राप्त होती है, जो उनके सेवानिवृत्ति जीवन में महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
अंत में कर्मचारी की मृत्यु होने पर, PPF में जमा राशि उनके परिवार को प्राप्त होती है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
कुल मिलाकर, सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा उपकरण है जो उन्हें अपने करियर और सेवानिवृत्ति जीवन में कई तरह से लाभान्वित करता है।
यह न केवल उनकी बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उनके और उनके परिवार के लिए भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।