मुसलमानों में कितनी शादियाँ वैध हैं ?
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया एप्लीकेशन) एक्ट 1937 के अनुसार भारत में मुसलमानों को चार बार शादी करने का अधिकार है। हालाँकि, 2018 में खुर्शीद अहमद खान बनाम यूपी राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हालांकि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून में चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है…